UPTET-2017 इनवैलिड रिज़ल्ट मामला

UPTET इनवैलिड रिज़ल्ट मामला

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाइ कोर्ट  ने पूर्व में ओएमआर शीट मे बबल न भरे जाने के मामले मे अभ्यर्थियों को भले ही राहत न दी हो मगर अन्य राज्यों की हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नए मामलों मे अभ्यर्थियों को राहत देते हुए कहा है की परीक्षा अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट भरने की स्किल्स का परीक्षण नही अपितु पद हेतु योग्यता का परीक्षण करने के लिए है ।

कोर्ट ने कई मामलों का हवाला देते हुए यह भी कहा है की नियोक्ता का कार्य चयन प्रक्रिया के तहत मेरिटोरियस अभ्यर्थी का चयन करना है । यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नंबर /हाल टिकट नंबर , परीक्षा कोड , विषय कोड गलती से नही भरा जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर नही किया जा सकता है ।

कोर्ट ने कई मामलों मे यह भी माना है की तकनीकी कारणों से अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया अथवा परीक्षा से बाहर किया जाना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो उन्हे आर्टिकल 14 और 16 से प्राप्त होते हैं ।

ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिज़ल्ट अपूर्ण शो हो रहा है वह न्यायालय की शरण ले सकते है  और किसी भी प्रकार की विधिक सहायता हेतु निःसंकोच कॉल करे ।

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